Khet Suraksha Yojana: यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आवारा पशु नहीं खराब कर पाएंगे किसानों की फसल
Khet Suraksha Yojana: यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आवारा पशु नहीं खराब कर पाएंगे किसानों की फसल
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मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना: उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। जिससे आए दिन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान अपने खेतों की सुरक्षा कंटीले तार लगाकर करते हैं। जिससे जानवर घायल हो जाते हैं, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है, वहीं अब किसानों की फसल और जानवर दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के किसानों के खेतों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की जाएगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए पूरे राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की योजना बना रही है। प्रारंभ में इस योजना को राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लागू करने की योजना थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आवारा जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब राज्य सरकार का लक्ष्य लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को खत्म करना है।

क्या है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की खासियत
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (CM Khet Suraksha Yojana) किसानों के खेतों की फसलों को जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की योजना है। इसके तहत लगने वाली सोलर फेंसिंग में सिर्फ 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इससे जानवरों को झटका ही लगेगा. कोई नुकसान नहीं होगा. हल्के करंट के साथ सायरन की आवाज भी होगी। इससे आवारा या जंगली जानवर जैसे नीलगाय, बंदर, सुअर आदि खेत में खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सरकार लघु-सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60 प्रतिशत या 1.43 लाख रुपये अनुदान भी देगी। कृषि विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है. जल्द ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
  • मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के किसान ही उठा सकेंगे।
  • छोटे एवं सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • आवेदक किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।