इस राज्य की सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी, लगाएं अपने खेतों में फलदार पौधे, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
इस राज्य की सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी, लगाएं अपने खेतों में फलदार पौधे, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
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Sarkari Yojana: सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसमें किसान फलों की खेती में एक बार पौधा लगाकर कई सालों तक उससे कमाई कर सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आए दिन नई-नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है। कभी-कभी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को फलदार पौधों पर 50 फीसदी अनुदान मिलेगा।

फलदार वृक्ष लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान

बिहार कृषि विभाग द्वारा शुष्क फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुष्क बागवानी योजना लाई गई। पीएम किसान सिंचाई योजना पर आधारित शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करना और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को फलदार पौधे जैसे आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू और मीठा नींबू आदि के पेड़ लगाने पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम अनुदान राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी।


यह रकम 3 साल में दी जाएगी

आपको बता दें कि शुष्क बागवानी योजना से लाभ की राशि लाभार्थियों को कुल 03 वर्षों तक दी जाएगी। जिसका अनुपात 60:20:20 होगा। जिसमें से पहले साल किसानों को 18000/- रुपये, दूसरे साल किसानों को 6000/- रुपये और तीसरे साल किसानों को 6000/- रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार लाभार्थी किसानों को कुल 30,000/- रूपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना के लिए किसान 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

बिहार शुष्क बागवानी योजना के लिए पात्रता
  • आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण अवश्य लगाना चाहिए।
  • खेतों में सूक्ष्म सिंचाई का होना आवश्यक होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
शुष्क बागवानी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • भूमि दस्तावेज़
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन
  • सबसे पहले बागवानी की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar पर जाएं।
  • शुष्क बागवानी योजनाओं के लिए यहां क्लिक करें।
  • नियम और शर्तें पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  • अब फॉर्म खुल जाएगा. इसे भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।