इस राज्य में 50% की सब्सिडी पर खरीद सकते है कृषि यंत्र, जल्द करें आवेदन, 23 जुलाई है अंतिम तारीख

इस राज्य में 50% की सब्सिडी पर खरीद सकते है कृषि यंत्र, जल्द करें आवेदन, 23 जुलाई है अंतिम तारीख
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Kisaan Helpline

Scheme Jun 28, 2023
Agriculture Machine Subsidy: खेती में नई तकनीकों के आने से किसानों का बुआई से लेकर कटाई तक का काम आसान होता जा रहा है। देशभर में खरीफ फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है और इस दौरान फसल अवशेष जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण की समस्या सामने आती है। हरियाणा सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए कमर कस रही है और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आगामी मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

हरियाणा में किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान देने हेतु आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 23 जुलाई तक विभागीय पोर्टल- www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


किसान सहकारी समितियों, एफपीओ, पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत और व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद, किसान सूचीबद्ध कृषि उपकरण निर्माताओं के साथ मोल भाव कर सकेंगे और अपनी पसंद के निर्माता से खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मशीनरी निर्माता योजना के तहत मशीनों की आपूर्ति के लिए आपको पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा सहायक कृषि अभियंता गुरूग्राम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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