Discription:

योजना का नाम - डीजल/विद्युत पम्पसैट योजना

योजना का संक्षिप्त परिचय - कृषकों को सिंचाई कार्य के लिये नवकूप/ नलकूपों से जल दोहन हेतु व्हाईट एवं ग्रे क्षेत्रों में डीजल/विद्युत पम्पसैट के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रारम्भ होने का वर्ष - 1957-58

लाभान्वित वर्ग/पात्रता - कृषक

देय सुविधाये - बैंक द्वारा समय पर परिवर्तित ब्याज दर लागू होगी । अवधिपार राशि पर 3 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज देय होगा, पुनर्भुगतान अवधि 9 वर्ष

आवेदन का तरीका - प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा- बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना होता है एंव कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथ-बैंक के पक्ष मे बन्धक करनी होती है।

आवेदन कहॉ किया जावे - सम्बन्धित प्राथ- भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा

आवेदन के साथ औपचारिकताये - पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज: जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो- डयूज प्रमाण पत्र,भूमि के नक्शे की प्रति, शपथपत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि

सम्पर्क सूत्र - सचिव, प्रा-भू-वि-बैंक / शाखा सचिव

योजना का विवरण - http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/393/dizal%20vidhut.pdf

योजना की अधिक जानकारी के लिए - http://www.rsldb.nic.in/

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