Discription:

योजना का नाम : असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजन

योजना का संक्षिप्त परिचय : भूजल का अधिकतम उपयोग करने हेतु एवं खेतों में पानी पहुॅचाने के लिये पक्की नाली, एच-डी-पी-ई तथा पी-वी-सी- पाईप लाईन हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

देय सुविधाए : ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, उद्यान विभाग द्वारा अनुदान देय, पुनर्भुगतान अवधि 10-15 वर्ष

आवेदन का तरीका : प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा- बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना होता है एंव कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथ-बैंक के पक्ष मे बन्धक करनी होती है।

आवेदन कहॉ किया जावे :

सम्बन्धित प्राथ- भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखाआवेदन के साथ औपचारिकताए : पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज :जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो डयूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथपत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि

सम्पर्क सूत्र : सचिव, प्रा-भू-वि-बैंक / शाखा सचिवमुख्यालय स्तर नोडल अधिकारी :

पद नाम : प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि-, जयपुर

दूरभाष : कार्यालय 2740440, 

योजना का विवरण - http://ibs.rajasthan.gov.in/ViewScheme.aspx?action=view&viewid=17

योजना की अधिक जानकारी के लिए -  http://www.rsldb.nic.in/

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