Discription:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बीमांकिक प्रीमियम आधारित योजना है जहां किसान को खरीफ के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत और बीमांकिक या बोली के शेष भाग का भुगतान करना होगा प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य त्वरित दावों के निपटान की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा उपज डेटा और प्रीमियम सब्सिडी के हिस्से दोनों के समय पर प्रावधान के अधीन फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान किया जाना चाहिए।

उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

फसल नुकसान की रिपोर्ट कैसे करें और बीमा का दावा कैसे करें
किसान फसल बीमा ऐप , सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट कर सकता है। दावा लाभ तब पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है।      

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