रिजर्व बैंक ने दी राहत, आधी फसल बर्बाद तो 5 साल में कर्ज लौटा सकेंगे किसान
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मुंबई. बैकों से कर्ज लेने वाले किसानों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अगर बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा से उनकी फसल बर्बाद होती है तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। अगर फसल को 50 फीसदी या ज्यादा नुकसान होता है तो किसान बैंक का कर्ज पांच साल में चुका सकेंगे। अगर नुकसान 33 से 49 फीसदी तक है तो उन्हें कर्ज लौटाने के लिए दो साल मिलेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि कर्ज की किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग में कम से कम एक साल की स्थगन अवधि रखनी पड़ेगी। यानी इस एक साल तक कर्ज की वसूली नहीं होगी।

कर्ज की अवधि बढ़ाने पर बैंक किसान से कोई अतिरिक्त गिरवी भी नहीं लेंगे। रिजर्व बैंक ने यह अधिसूचना सरकार के फैसले के बाद जारी की है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसल नुकसान की सीमा 50 से घटाकर 33 फीसदी कर दी थी। यह फैसला अप्रैल में हुआ था।