Discription:

      राज्य के भूमि विकास बैंकों द्वारा नाबार्ड की ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी ऋण नीति के अनुसार अब तक लाभार्थियों के पक्ष में स्वीकृत ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी ऋण उनकी सहमति के आधार पर बैंक द्वारा सीधे ही ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाने वाली फर्म/विक्रेता को भुगतान कर दिया जाता था। क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार यह अनुभव किया गया कि नकद राशि से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों को विक्रेताओं द्वारा ट्रैक्टर के अधिकतम बिक्री मूल्यों पर बैंक ऋण से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों की अपेक्षा अधिक नकद छूट दी जाती है। बैंक ऋण से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक हानि न हो तथा वे अपने मनपसन्द मेक/मॉडल के ट्रैक्टर क्रय कर सके इसके लिए प्रस्तावित नकद क्रय योजना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कर दी गई है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए - http://www.rsldb.nic.in/

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