प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं फसल बीमा
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2022 के लिए कृषकों की फसलों का बीमा बैंकों द्वारा किया जा रहा है। फसल बीमा के लिए कृषक अंश प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है।

जिन किसानों ने फसलों का बीमा अभ तक नहीं करवाया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, किसान 31 जुलाई तक विभिन्न फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा होने से अगर फसल खराब होती है या किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उन्हें मुआवजा मिलने से फसल से होने वाले नुकसान से राहत मिल सकती है।

राज्य सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 

अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक/लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से किसानों के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है। खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत किसानों द्वारा देय है। तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। 

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतोनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों से अपील है कि 31 जुलाई तक अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लें।