इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर प्राप्त कर सकते है कृषि यंत्रों पर अनुदान, जानिए योजना के बारे में
इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर प्राप्त कर सकते है कृषि यंत्रों पर अनुदान, जानिए योजना के बारे में
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ई-कृषि यंत्र अनुदान: मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को समय पर कृषि यंत्र मिल सके और वह इसका लाभ ले सकें। किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं। 

मध्यप्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से फसल कटाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन कर कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा राज्य के अलग-अलग जिलों एवं कृषक वर्गों के किसानों के लिए विभन्न कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्यों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों के लिए जारी किए गए लक्ष्य

फसलों की कटाई एवं गहाई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर दिये जा रहे हैं | इच्छुक किसान इनमें से जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं :-

वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किये जा रहे है। कृषक दिनांक 21 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 दिसंबर 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

आवेदन हेतु उपलब्ध यंत्र :-

1. स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रेक्टर चलित) (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)
2. मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)
3. रीपर कम बाइंडर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)

उपरोक्त समस्त यंत्रों पर धरोहर राशि  रू. 5000 /- की अनिवार्यता होगी। आवेदन करते समय किसान बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा | बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है | अगर किसी और के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

पूर्व में कुछ कृषको के आवेदन गलत तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाये जाने के कारण निरस्त हुए थे अतः अब बैंक ड्राफ्ट हेतु निम्न निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये-
बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है। 
आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो  आवेदन निरस्त किया जाएगा। 

कृषि यंत्रों के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50 प्रतिशत तक है। किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा | इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें | किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें |