Discription:

भूमि सुधार योजना    

      मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बजट घोषणा में इसको शामिल किया था। घोषणा पर अमल करते हुए इसे 1 अप्रेल, 2017 से लागू किया गया है। 1 अप्रेल से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।

जिप्सम वितरण कार्यक्रम क्षारीय भूमि सुधार (राष्ट्रिय कृषि विकास योजना / नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर)

• योजना के तहत जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जाँच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर.वेल्यू.) के अनुसार

• अधिकतम 5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टयर प्रति कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान देय है।

योजना का विवरण - http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/419/419_Detail.PDF

योजना का फॉर्म - http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/419/419_Form.PDF

योजना की अधिक जानकारी के लिए - http://www.rsldb.nic.in/

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